जैसा कि नेहरू युवा केन्द्र संगठन के परिपत्र संख्या नेयुकेसं/कार्य./डीएसीवाईपी/2004 दिनांक 28 अक्टूबर 2004 में बताया गया था, युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगेः-
1 |
जिला कलेक्टर |
: |
अध्यक्ष |
2 |
जिला युवा समन्वयक |
: |
सदस्य सचिव |
3 |
उपनिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन |
: |
सदस्य |
4 |
अतिरिक्त उपायुक्त (विकास एवं योजना) |
: |
सदस्य |
5 |
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन |
: |
सदस्य |
6 |
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र |
: |
सदस्य |
7 |
जिला जन सम्पर्क अधिकारी |
: |
सदस्य |
8 |
क्षेत्र प्रचार अधिकारी |
: |
सदस्य |
9 |
जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी |
: |
सदस्य |
10 |
जिला समाज कल्याण अधिकारी |
: |
सदस्य |
11 |
प्रमुख बैंक अधिकारी |
: |
सदस्य |
12 |
परियोजना अधिकारी, डीआरडीए |
: |
सदस्य |
13 |
नोडल अधिकारी एन.एस.एस. |
: |
सदस्य |
14 |
नोडल अधिकारी एन.सीं.सीं. |
: |
सदस्य |
15 |
नोडल अधिकारी भारत स्काउट एण्ड गाईड |
: |
सदस्य |
16 |
नोडल अधिकारी हिन्दुस्तान स्काउट एण्ड गाईड |
: |
सदस्य |
17 |
सचिव - जिला रेडक्रॉस सोंसायटी |
: |
सदस्य |
18 |
नोडल अधिकारी कौशल विकास विभाग |
: |
सदस्य |
19 |
नोडल अधिकारी पी.आर.आई. |
: |
सदस्य |
20 |
नोडल अधिकारी ईको क्लब |
: |
सदस्य |
21 |
गैर सरकारी संस्थानो ंके युवा प्रतिनिधि - डीएम/डीसीं द्वारा नामित |
: |
सदस्य |
22 एवं 23 |
दो गैर सरकारी अधिकारी डीएम/डीसीं द्वारा नामित |
: |
सदस्य |
24 एवं 25 |
दो युवा नेता (युवा मण्डल नेता अपने मे ंसें दो प्रतिनिधिआें ंका चयन कर सकते हैं। यदि वोटिंग में बराबर हो जाता है तो जिला युवा समन्वयक को चयन करने का अधिकार होगा) |
: |
सदस्य |
26 |
राष्ट्रीय युवा कोर स्वयं सेवक (राष्ट्रीय युवा कोर स्वयं सेवक अपने में से दो प्रतिनिधिआें का चयन कर सकते हैं। यदि वोटिंग में बराबर हो जाता है तो जिला युवा समन्वयक को चयन करने का अधिकार होगा) |
: |
सदस्य |
27 |
राष्ट्रीय युवा कोर स्वयं सेवक (राष्ट्रीय युवा कोर स्वयं सेवक अपने में से दो प्रतिनिधिआें का चयन कर सकते हैं। यदि वोटिंग में बराबर हो जाता है तो जिला युवा समन्वयक को चयन करने का अधिकार होगा) |
: |
सदस्य |
28 एवं 29 |
कौशल विकास संबंधित संस्थानों से दो प्रतिनिधि (एक सरकार से दूसरा निजी संस्थान से महानिदेशक ने.यु.केसं. द्वारा नामित |
: |
सदस्य |
30 एवं 31 |
जिला के दो विख्यात खेल व्यक्ति --महानिदेशक न.ेयु.केसं. द्वारा नामित |
: |
सदस्य |
32 एवं 33 |
जिला के दो विख्यात अकादमिक व्यक्ति - महानिदेशक न.ेयु.के.सं. द्वारा नामित |
: |
सदस्य |
34 |
गैर सरकारी संस्थानो के प्रतिनिधि- महानिदेशक न.ेयु.केसं. द्वारा नामित |
: |
सदस्य |
35 |
विगत वर्ष में ए ओ वाई सीं योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर पुरस्कार प्राप्त युवा मण्डल अध्यक्ष -महानिदेशक न.ेयु.के.सं. द्वारा नामित |
: |
सदस्य |
36 |
जिला महत्वपण्ूर् कार्यों में कार्यरत युवा - महानिदेशक ने.यु.के.सं. द्वारा नामित |
: |
सदस्य |
37 |
छात्र नेता - महानिदेशक नेयुकेसं द्वारा नामित |
: |
सदस्य |
38 एवं 39 |
दो युवा उद्यमी - महानिदेशक नेयुकेसं द्वारा नामित |
: |
सदस्य |
40 |
प्रधानाचार्य उच्चतम माध्यमिक विद्यालय महानिदेशक नेयुकेसं द्वारा नामित |
: |
सदस्य |
41 एवं 42 |
ऐसे दो युवा जिन्होंने किसीं क्षेत्र विशेष में उत्कृष्ट कार्य किया हो - महानिदेशक नेयुकेसं द्वारा नामित या विभिन्न स्तरों से सिफारिश द्वारा |
: |
सदस्य |
43 एवं 44 |
सामाजिक विकास और महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक गतिविधिओं के क्षेत्र में जिले की दो युवा महिला सामाजिक कार्यकर्ता- महानिदेशक नेयुकेसं द्वारा नामित या विभिन्न स्तरों से सिफारिश द्वारा |
: |
सदस्य |
45 एवं 46 |
गैर सरकारी संस्थानो के युवा प्रतिनिधि- महानिदेशक नेयुकेसं द्वारा नामित या विभिन्न स्तरो से सिफारिश द्वारा |
: |
सदस्य |
47 एवं 48 |
आवश्यकता के आधार पर असाधारण योग्यता रखने वाले दो युवा- महानिदेशक नेयुकेसं द्वारा नामित या विभिन्न स्तरों से सिफारिश द्वारा |
: |
सदस्य |
49 |
सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी- महानिदेशक नेयुकेसं द्वारा नामित या विभिन्न स्तरों से सिफारिश द्वारा |
: |
सदस्य |
50 |
माननीययुवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, भारत सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति |
: |
सदस्य |
51 एवं 52 |
दो विशेष आमंत्रित - राष्ट्रीय खिलाड़ी या राष्ट्रीय स्तरीय प्राप्तकर्ता/ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो की युवा सशक्तिकरण के कार्य में कार्यरत हों (उपलब्धता के आधार पर) आवश्यकता के आधार पर विशेष आमंत्रित |
: |
सदस्य |
गैर सरकारी सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद एवं जिले से जुड़े सेवानिवृत लोग हो सकते हैं। उन्हें युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति में नामित किया जाएगा। युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति में सदस्य बनने के लिए युवा मंडलों के प्रतिनिधि अपने से तीन सदस्यों का चुनाव करेंगे। इसी प्रकार राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयंसेवक भी अपने में से एक प्रतिनिधि युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति की सदस्यता के लिए चुनेंगे। यदि चुनाव में समान मत मिलते है तो जिला युवा समन्वयक को चुनाव का अधिकार प्राप्त होगा।
गैर सरकारी सदस्यों एवं युवा नेताओं का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा एवं राष्ट्रीय सेवा कर्मियांे का एक वर्ष (या तो उस तिथि तक जिसमें स्वयं सेवा समाप्त होती है, जो भी पहले हो।
युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में अवश्य आयोजित की जायेगी। बैठक अप्रैल, जुलाई, नवम्बर एवं जनवरी मंे होगी। युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति की बैठक की सम्यक रूप से अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त की एक प्रति उचित चैनल से नेहरू युवा संगठन के मुख्यालय, नई दिल्ली भेजा जाएगा एवं उसकी प्रति मंडल निदेशक को दी जाएगी। युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति की प्रत्येक तिमाही बैठक के आयोजन के लिए रु. 1000/- का बजटीय प्रावधान रखा गया है।